UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं? जानें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

UP Varasat Praman Patra: केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा e-District जैसे कई ऐसे बहुत से पोर्टल विकसित किए गए हैं, जो की नागरिकों के लिए किसी न किसी तरह से सहायता प्रदान कर रहे हैं और लोग भी सारे काम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही कर ले रहे हैं, इससे लोगों का काम कम समय में ही हो जा रहा है।

मैं आपको UP Varasat Praman Patra के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि आप किन चरणों का प्रयोग कर UP Varasat Praman Patra को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा बनवा सकते हैं और इससे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें.

यूपी वरासत प्रमाण पात्र

UP Varasat Praman Patra क्या होता है?

यदि साफ शब्दों में कहा जाय तो वरासत प्रमाण पत्र ऐसा पत्र होता है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु ऐसे संबंध में हो जाती है, जब वह अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं किया हो, और उसके पुत्र या पत्नी को जो सर्टिफिकेट मालिकाना हक दिलाने का दस्तावेज हो उसे वसीयत प्रमाण पत्र कहते हैं, यह प्रमाण पत्र बताता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं और आप उसके उत्तराधिकारी हैं, यदि आपको संपत्ति 5000 रूपए है तो वसीयत प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है, यदि आपकी संपत्ति इससे अधिक है तो आपको सिविल कोर्ट जाना होगा।

UP Varasat Praman Patra के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आप Vaad UP की आधिकारिक वेबसाइट “http://vaad.up.nic.in/” पर क्लिक करें।
  • फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “ऑनलाइन आवेदन”वाले अनुभाग पर में जाएं।
  • इसके नीचे आपको मिनी लिस्ट के रूप में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, फिर उसमें से आप “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करें।
VAAD PORTAL
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सबसे उपर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9  पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” वाले लिंक पर क्लिक करें।
VARASAT Cetrificate
  • तत्पश्चात आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें –
    • मोबाइल नंबर
    • मोबाइल नंबर ओटीपी दर्ज करें
  • फिर कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने और और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको निम्न जानकारी भरनी होगी –
    • आवेदक का नाम
    • पिता या पति का नाम
    • आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
    • आधार नंबर
    • मोबाइल नंबर
    • पूरा पता
  • दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
  • फिर आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगी, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें –
    • उत्तराधिकार का आधार
    • खातेदार का नाम
    • पिता या पति या संरक्षक का नाम
    • खातेदार की मृत्यु
    • जिला
    • मंडल
    • परगना
    • पता
    • आधार नंबर
    • मोबाइल नंबर
  • के बाद फिर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
  • फिर इसके बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी भरें –
    • भूखंड की संख्या
    • मंडल
    • जनपद
    • तहसील
    • खतौनी संख्या
    • ग्राम
  • इसके बाद आप फिर “सुरक्षित करें” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
  • आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वे “वारिस जोड़े” वाले बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।
  • फिर इसके बाद नीचे स्थित “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही उसके नीचे आपके आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे कहीं नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
  • फिर इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर आएं या “https://vaad.up.nic.in/search_p11_application.aspx” लिंक पर क्लिक करें।
  • फिर उसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करें, दर्ज करने के बाद “प्रदर्शित करें” वाले बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी प्रस्तुत हो जाएगी आप चाहें तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं।

वरासत प्रमाण पत्र के प्रारूप को कैसे डाउनलोड करें?

इसे डाउनलोड करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का सहारा ले सकते हैं –

  • सर्वप्रथम आप “http://vaad.up.nic.in/” या यूपी वाद की आधिकारिक पर पर क्लिक करें।
  • फिर इसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए “ऑनलाइन आवेदन” वाले अनुभाग पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक मिनी लिस्ट प्रदर्शित होगा, उसमें से आपको ” उत्तराधिकार / वरासत” वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करे” वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही प्रारूप पीडीएफ के रूप में आपके खुल जाएगा, आप उसे प्रिंट या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त आप चाहें तो आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

वसीयत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है –

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पूरा पता
  • उत्तराधिकारी का नाम
  • खातेदार का नाम
  • भू–संबंधी दस्तावेज इत्यादि।