उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लगभग 22 करोड़ से ज्यादा जनता निवास करती है। प्रदेश की जनता की सुविधाएं हेतु यहां भी ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस परियोजना की मदद से राज्य के नागरिक घर बैठे महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों हेतु आवेदन दे सकते हैं।
इसी संदर्भ में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे की उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाया जा सकता है, तथा इसके लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हमें जरूरत पड़ेगी
आय प्रमाणपत्र क्या होता है?
यूपी सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी वार्षिक आय का सत्यापन करके आय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, प्रमाण पत्र में सभी प्रकार के संसाधनों से एक व्यक्ति / परिवार की वार्षिक आय का विवरण होता है। आय प्रमाण पत्र बैंक से कृषि ऋण और अन्य ऋण प्राप्त करने के लिए बेहद ही उपयोगी है। ऐसे में हर व्यक्ति के पास जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी सुविधाओं या योजनाओं,आदि का लाभ लेना चाहता है, उसके पास आय प्रमाणपत्र का होना बेहद ही जरूरी है।
पात्रता
व्यक्ति को यूपी राज्य का निवासी होना चाहिए, इसके बाद वह इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का भी होना आवश्यक है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड / राशन कार्ड
- घोषणा पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- सैलरी स्लिप (नौकरी करने वालो के लिए)
आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
- लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें, अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो ग्रामीण विकल्प और नगर में रहते हैं तो नगरीय क्षेत्र का चयन करें।
- सभी जानकारियां भरने के बाद अब आपको नीचे दिए गए दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इसके बाद सेवा शुल्क के भुगतान का चयन करें और आवेदन संख्या भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको भुगतान के प्रकार को चुनकर सेवा शुल्क का भुगतान कर देना है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- आवेदन स्थिति चेक करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करने जा ऑप्शन आएगा, आवेदन संख्या दर्ज करें।
- उसके बाद आपको सर्च के आइकॉन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुल कर आ जाएगी।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड / राशन कार्ड, मोबाइल नंबर,सैलरी स्लिप (नौकरी करने वालो के लिए) आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है।
आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनकर आ जाता है?
आय प्रमाणपत्र अधिकतम 7 दिनों के अंदर बनकर आ जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं।
यूपी आय प्रमाणपत्र क्या है?
यूपी सरकार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र सभी संसाधनों से प्राप्त एक व्यक्ति / परिवार की वार्षिक आय का विवरण होता है।