UP Domicile Certificate - यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए निवास प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है, उत्तर प्रदेश में नागरिक के पास खुद का निवासी प्रमाणपत्र होना बेहद ही जरूरी है।
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश के eDistrict.gov.in पोर्टल के जरिए Domicile Certificate UP कैसे बनवा सकते हैं, तथा इसके लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
Domicile Certificate क्या है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
- पहचान पत्र – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
निवास प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवेदक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाएँ।
- होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
- अब नए पेज पर आप आवेदन भरें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप निवास पर क्लिक करें जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
- आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे – नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड या स्कैन करके शुल्क का भुगतान कर दें।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
यूपी निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आप https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जाएं, वहां आपको “आवेदन की स्थिति” नाम का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक करके बॉक्स में आवेदन संख्या डालें जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त हुआ था। आवेदन संख्या डालकर अब सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?
यूपी अधिवास या निवासी प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता होती है।
निवास पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
मूल निवास के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड / राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड है।
निवास प्रमाण पत्र क्यों बनवाया जाता है?
निवास प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो यह बताने के लिए बनवाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है।