UP Domicile Certificate Online : यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
UP Domicile CSC Certificate Online – e District : उत्तर प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए यूपी निवास प्रमाणपत्र (UP Income Certificate, EWS Certificate, UP Caste Certificate Online) की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश में नागरिक के पास खुदका निवासी प्रमाणपत्र होना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही आप अपना Application Status जानने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं.
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश के eDistrict.gov.in पोर्टल के जरिए Haisiyat Praman Patra, Death Certificate, Domicile Certificate UP, Birth Certificate कैसे बनवा सकते हैं, तथा इसके लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

UP Domicile Certificate Apply Online
लेख का नाम | उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
उपयोग | स्थायी निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यों में इसका उपयोग होता है। |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड / ऑफलाइन |
UP Domicile Certificate क्या है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
यूपी निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- पहचान पत्र – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाणपत्र का प्रारूप डाउनलोड करें
Domicile Certificate UP के लिए कैसे आवेदन करें?
Domicile Certificate UP Online Apply के लिए आवेदक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
- अब नए पेज पर आप आवेदन भरें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप निवास पर क्लिक करें जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
- आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे – नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड या स्कैन करके शुल्क का भुगतान कर दें।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
यूपी निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आप eDistrict.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जाएं, वहां आपको “आवेदन की स्थिति” नाम का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक करके बॉक्स में आवेदन संख्या डालें जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त हुआ था। आवेदन संख्या डालकर अब सर्च बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने UP Domicile Certificate Status खुल जाएगा।

यूपी मूल निवास प्रमाणपत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
यूपी अधिवास या निवासी प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता होती है।
मूल निवास के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड / राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड है।
निवास प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो यह बताने के लिए बनवाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है।
हमें उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई UP Domicile/Residence Certificate / UP Mool Niwas Praman Patra के बनवाने और UP Domicile Certificate Status Check करने संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी।
इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु eDistrict को बुकमार्क करें।