MPeDistrict - मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (आय, जाति, निवास) प्रमाण पत्र

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MP e District मध्यप्रदेश के नागरिकों हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल, है, यह आम नागरिकों के लिए काफी मददगार है। इस पोर्टल की मदद से मध्यप्रदेश के नागरिक घर बैठे कुछ ही दिनों के अंदर अपने जरूरत की लगभग सभी सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं।

इस पोर्टल की मदद से अन्य सुविधाएं जैसे लाइसेंस और परमिट संबंधित, समाज कल्याण और पेंशन संबंधित सुविधाएं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

Portal पर उपलब्ध सेवाएं

प्रमाण पत्र सेवाएंऊर्जा सेवाएंपंजीकरण सेवाएंअन्य सेवाएं
जन्म प्रमाण पत्रअस्थायी विद्युत कनेक्शनमृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयनविक्रेता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्रकृषि एवं कृषि संबंधी निम्न दाब के लिए नवीन कनेक्शनजन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयननवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र
आय प्रमाण पत्रऔद्योगिकक्षेत्र के लिए निम्न दाब के नवीन कनेक्शन (MPEB)नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल के सुधर के लिए प्रमाण पत्रपैकबंद वस्तुओं के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र
जाति प्रमाण पत्रमीटर संबंधी जॉंच एवं सुधारनवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्रनवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र
निवास प्रमाण-पत्रअस्थायी कनेक्शन का मांग पत्रनगरीय क्षेत्र सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रमाण पत्रनिर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र आदि।स्थायी विद्युत विच्छेदन आदि।पानी संबंधी जांच करके रिपोर्ट देना आदि।सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र आदि।

Citizen Registration करने की प्रक्रिया

  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को MP edistrict website - https://mpedistrict.gov.in/ पर जाना होगा।
  • MP e District Home पेज पर आपको “Citizen services” (नागरिक पंजीयन) विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब एक नया आवेदन फॉर्म का पेज खुलेगा यहाँ आपसे मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा दोनों कोड को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद कंटीन्यू विकल्प पर क्लिक करके आप अपना पंजीकरण सफलता पूर्वक कर सकते हैं।
MPeDistrict Citizen Registration Form

पोर्टल पर Login कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “Login” विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब एक नया पेज खुलेगा यहाँ लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी, और यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके आप जिसके लिए login करना चाहते है उसका चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे login बटन पर क्लिक करने से लॉग इन हो जाएगा।
MP e District Login

मध्यप्रदेश आय / जाति / निवास प्रमाणपत्र बनवाएं

मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को राजस्व विभाग की ओर से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाने की सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करती है। यह सारे प्रमाण पत्र MP Edistrict पोर्टल के जरिये बनाये जाते हैं, ऐसे में नीचे हमने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनाने की जानकारी दी है।

मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र

निवास प्रमाणपत्र को बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति के मध्यप्रदेश के निवासी होने का प्रमाण होता है। इसके अलावा इस दस्तावेज की जरूरत हमें राज्य में कई बार पड़ती है।

मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज : मध्यप्रदेश स्थाई निवास /मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बिजली बिल या पानी बिल
  • पासपोर्ट-साइज की फोटो
  • मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • Samagra ID
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी

आवेदन ऐसे करें

  • सबसे पहले आवेदक को eDistrict MP आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन विकल्प का चयन करके लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को वेबसाइट के होम पेज पर “Domicile Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे Submit बटन पर क्लिक करके मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है।
Domicile Certificate MP

मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र की वैधता

मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख के बाद सात दिनों के अंदर अक्सर बन जाता है, तथा मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र की वैधता व्यक्ति के जीवनकाल तक मान्य होती है, बशर्ते वह किसी अन्य जगह का निवासी न हो जाये।

मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र

मध्यप्रदेश में रहने वाले निवासियों को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों हेतु आय प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है। यह आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/राजस्व क्षेत्र अधिकारी/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या अन्य जिला अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज : मध्यप्रदेश आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –

  • आधार कार्ड
  • मोबाईल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो राशन कार्ड
  • स्‍वघोषणा पत्र निर्धारित की गयी आय प्रमाण पत्र
  • नगर पालिका या पटवारी के द्धारा हस्‍ताक्षरित रिपोर्ट

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन विकल्प का चयन करके लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को वेबसाइट के होम पेज पर “Income Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे Submit बटन पर क्लिक करके मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है।
Income Certificate MP

मध्यप्रदेश आय प्रमाण पत्र की वैधता

मध्यप्रदेश में अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसा में अगर आपका आय प्रमाण पत्र 3 वर्षों से ज्यादा हो गया है तो आपको तुरंत ही नया आय प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश जाति प्रमाणपत्र

मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है।

मध्यप्रदेश जाति प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज: मध्यप्रदेश जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –

  • परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो।
  • या परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • लॉगिन विकल्प का चयन करके लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को वेबसाइट के होम पेज पर “Caste Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे submit बटन पर क्लिक करके मध्यप्रदेश जाति प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश जाति प्रमाण पत्र की वैधता

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी के लिए जारी जाति प्रमाण-पत्रों की अवधि जीवनभर होगी।

आवेदन की स्थिति

  • मध्यप्रदेश आय, जाति & निवास आदि के आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।
  • वहाँ जाने के बाद होमपेज पर दिए गए बॉक्स आवेदन की स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आदि डालकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
MP e District Application Status