आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का प्रमाण देता है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, बैंक लोन, और विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। मध्यप्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिक इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख में हम मध्यप्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और पात्रता शामिल है।
Income Certificate की जरूरत क्यों पड़ती है?
मध्यप्रदेश में निम्नलिखित कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को Income Certificate की जरूरत पड़ती है-
- मध्यप्रदेश में शासन से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए।
- आरक्षित कोटा के तहत मध्यप्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए।
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि या फ्लैटों के भूखंडों को प्राप्त करने के लिए।
- राशन कार्ड, वोटर आईडी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और इसी तरह के अन्य सामान जैसे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए।
आवश्यक जानकारी
मध्य प्रदेश आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है:
- आवेदक का नाम
- पिता या पति का नाम
- लिंग
- घर का पता
- प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य
- राशन कार्ड कॉपी
- पैन कार्ड नंबर
- आवश्यक दस्तावेज़
जरूरी दस्तावेज
- आवश्यक जानकारी से भरा हुआ आवेदन पत्र
- आय का प्रमाण
- स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्ल्लेख किया गया हो । * (डाउनलोड प्रपत्र)
- शिक्षा प्रमाणपत्र (छात्रों के लिए)
- पते के प्रमाण की सत्यापित प्रति
- पहचान प्रमाण की सत्यापित प्रति
- नोटरी से आवश्यक शुल्क के साथ शपथ पत्र
उपरोक्त दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी या अन्य अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को eDistrict MP आधिकारिक वेबसाइट - https://www.mpedistrict.gov.in/MPL/index.aspx पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन विकल्प का चयन करके Portal पर Login करना होगा।
- यहां ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदक को नए पेज पर “Income Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप इसे तहसील में जमा कर सकते हैं, या आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क
समय सीमा
- शहरी क्षेत्र के लिए: 3 कार्य दिवस
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 3 कार्य दिवस
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
मध्यप्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है?
मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड / राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, आय का प्रूफ आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है।
मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र की वैधता कितनी होती है?
मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र 3 सालों के लिए वैध होता है।
मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र बनने में कितने दिनों का वक्त लगता है?
मध्यप्रदेश आय प्रमाणपत्र बनने में 3 से 7 दिनों का समय लग जाता है।