मध्यप्रदेश में निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें

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निवास प्रमाण पत्र आजकल हर व्यक्ति के लिए बेहद ही जरूरी है। निवास प्रमाणपत्र की मदद से यह सत्यापित किया जाता है कि व्यक्ति कहाँ का निवासी है। इस दस्तावेज की जरूरत अमूमन हर दूसरे सरकारी कार्यों में व्यक्ति को पड़ती ही है।

देश के हर राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी निवास प्रमाणपत्र की महत्ता बहुत ही अधिक है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु विभाग से व्यक्ति के निवास को सत्यापित करने के लिए निवास प्रमाणपत्र की मांग की जाती है। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र आप कैसे बनवा सकते हैं, तथा इसके लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी।

मध्यप्रदेश में निवास प्रमाणपत्र की जरूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है?

  • निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर छात्र किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।
  • छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • राशन कार्ड बनवाने के लिए यह एक जरूरी दस्तावेज है।
  • शिक्षण संस्थानों में निवास कोटा की आवश्यकता होने पर निवास प्रमाण पत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं जहां निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है।

योग्यता

  • मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
  • मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
  • यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी पुरुष से विवाहित है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की पात्र होगी।

जरूरी दस्तावेज

मध्य प्रदेश निवास या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे-

  • राशन कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ – पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, आदि।
  • स्कूल सर्टिफिकेट – मार्कशीट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट
  • पहचान पत्र
  • यदि माता-पिता या अभिभावक के पास कोई संपत्ति है तो आवेदक को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
  • मध्य प्रदेश में भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण।

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को eDistrict MP आधिकारिक वेबसाइट - https://www.mpedistrict.gov.in/MPL/index.aspx पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Online Services MP district
  • इसके बाद आवेदक को नए पेज पर “Domicile Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
Domicile Certificate MP
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
MP Domicile Certificate
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप इसे तहसील में जमा कर सकते हैं, या खुद ही लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसे बनवाने के लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।