मध्यप्रदेश में जाति प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें

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जाति प्रमाणपत्र आजकल किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बेहद ही जरूरी दस्तावेज है। वह सरकारी योजना / लाभ जिसमें आरक्षण के आधार पर आम जनमानस को लाभ प्रदान किया जाता है, वहां यह सत्यापित करने के लिए की आवेदक आरक्षित जाति का है, जाति प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है।

मध्यप्रदेश भी एक ऐसा राज्य है, जहां भारी मात्रा में आरक्षित श्रेणी के निवासी रहते हैं, और यहां भी कई सारी सरकारी सुविधाओं के लिए जाति प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको मध्यप्रदेश जाति प्रमाणपत्र बनवाने के बारे में विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं।

MPeDistrict Portal पर आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके सामने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का नया वेबपेज खुल जायेगा जहाँ पर आप जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते है, इसके अलावा आप विस्तृत जानकारी हेतु पूरा लेख पढ़ें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • जाति की पुष्टि हेतु – परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो।  अथवा   परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ।
  • वर्ष 1950 कि स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के म.प्र. में निवास सम्बन्धी प्रमाण की पुष्टि हेतु – शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति ।
  • स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति ।
  • जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र । * (डाउनलोड प्रपत्र)

समय सीमा

  • शहरी क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस
  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस

योग्यता

मध्यप्रदेश राज्य में जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा किया जाना चाहिए-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे पिछड़े समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • सामान्य वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को eDistrict MP आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
Mp Caste Certificate Online
  • इसके बाद आवेदक को नए पेज पर “Caste Certificate Registration” (जाति प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
MP Caste Certificate Form
  • अब आपके सामने Application Form खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप इसे तहसील में जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसे बनवाने के लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

फीस / शुल्क

MP Caste Certificate बनवाने के लिए शुल्क 40 रुपए है, हालांकि अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

MP Caste Certificate Fees