Birth Certificate MP - मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया
जन्म प्रमाणपत्र मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज है। इसकी मदद से राज्य नागरिकों के जन्म का प्रमाण सिद्ध होता है, तथा कभी-कभी यह व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। जन्म प्रमाणपत्र को अधिकांशतः ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए बनाया जाता है.
दरअसल जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के जन्म का पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि Birth Certificate MP कैसे बनवाएं, और इसके लिए कौन-कौन से चरणों का पालन करना होगा।
Birth Certificate MP से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल में जन्म के मामले में, अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड प्रदान करता है। आवेदक जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेजों को वार्ड कार्यालय में जमा करता है। इसके अलावा अगर जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल के पास उस आवेदक को पंजीकृत करने और जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार है, जिसका बच्चा उस सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है।
इसके अलावा अगर आवेदक ने गलत जानकारी दे दी है, या गलत दस्तावेज प्रदान कर दिए हैं, तो जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नगर पालिका को ऐसे मामलों में पैसे वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने पर आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
MP Birth Certificate Fees की जानकारी
अवधि | शुल्क |
जन्म के इक्कीस दिनों के भीतर | कोई शुल्क नहीं |
जन्म के इक्कीस दिनों के बाद | 2 रुपए |
तीस दिनों के बाद और जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत | 5 रुपए |
जन्म के एक वर्ष बाद पंजीकृत | 10 रुपए |
आवश्यक दस्तावेज़
- अस्पताल से जन्म स्थान (जहां बच्चे का जन्म हुआ) के संबंध में प्रमाण
- माता-पिता का पहचान प्रमाण
- माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र, (वैकल्पिक)
Online Application प्रक्रिया
- सबसे पहले मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट – mpenagarpalika.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद यहां मेनू बार में “ई सर्विसेज” विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां आपको “जन्म प्रमाणपत्र” का विकल्प दिखेगा उसपर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको केंद्र सरकार के पोर्टल - https://crsorgi.gov.in/ पर भेज दिया जाएगा.
- यहाँ आप पहले खुद को पंजीकृत करें, और लॉग इन करने करें.
- उसके बाद Birth Certificate का आवेदन फॉर्म खोलें.
- अब आवश्यक विवरण के साथ आवेदन भरें और स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में सफल पंजीकरण के लिए “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
नोट: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए पावती के रूप में एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, इसे आप संभाल कर रखें।
Application Status Online कैसे चेक करें?
मध्य प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करके जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको होमपेज पर ई-सर्विसेज अनुभाग में मौजूद, “Track Application” पर क्लिक करना होगा और अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करते ही, आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। एक बार प्रमाणपत्र के बन जाने के बाद आप MP Birth Certificate Download कर सकते हैं।