यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में edistrict.up.gov.in पर यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा इस पोर्टल के जरिए दी जा रही है।

ऐसे में जो नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य में अपना हैसियत प्रमाणपत्र, बनवाना चाहते हैं,वे ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल - https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ के जरिए अपना प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं, आज इस लेख में हम आपको इसे बनवाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.

हैसियत प्रमाणपत्र क्या है?

हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारे में विवरण पर प्रकाश डालता है। ऐसे सर्टिफिकेट सरकारी कार्यों के दौरान अक्सर काम आते हैं। यदि संपत्ति का मालिक किसी निविदा या सरकारी सौदे में भाग लेना चाहता है, तो उसे कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा भवन या सड़क निर्माण के लिए परमिट लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

पात्रता मापदंड

उत्तरप्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ति मूल्य का दस्तावेजी प्रमाण चाहते हैं, वे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र के लिए शुल्क

सेवाशुल्क
ऑनलाइन आवेदन₹100 + उपयोगकर्ता शुल्क
जन सेवा केन्द्र₹120
नागरिक पोर्टल₹110

जरूरी दस्तावेज

उत्तरप्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदक के पास आवेदक का फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण (निवास प्रमाणपत्र), आधार कार्ड आदि होना चाहिए, इसके अलावा नीचे इमेज में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, इनका भी आपके पास होना जरूरी है।

eDistrict.up.gov.in पर हैसियत प्रमाणपत्र

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • Property Value Certificate (हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश) के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को  - https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार को इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, पोर्टल लॉगिन करने के लिए, आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा और फिर आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र लॉगिन
  • फिर आपको दी गई सेवाओं की सूची में से “हैसियत प्रमाणपत्र” का चयन करना होगा।
  • इसके बाद “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदक, उनकी संपत्ति और संपत्ति का सही विवरण प्रदान करना है।
  • अपने डैशबोर्ड पर “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य माध्यमों से भी भुगतान कर सकते हैं।

अब आपका उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 7 से 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाएं। एक व्यक्ति की हैसियत का मूल्यांकन “निजी मूल्यांकनकर्ता” के आधार पर किया जाता है जो आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित होता है।

हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई “हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश” के बारे में यह जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अधिक जानकारियों हेतु आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करें।