eDistrict.up.gov.in पर हैसियत प्रमाणपत्र (UP Haisiyat Praman Patra) के लिए आवेदन कैसे करें?

UP Haisiyat Praman Patra – eDistrict : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में edistrict.up.gov.in पर यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा इस पोर्टल के जरिए दी जा रही है।

ऐसे में जो नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य में अपना हैसियत प्रमाणपत्र, Birth CertificateUP Caste Certificate OnlineUP Domicile CertificateUP Income CertificateUP EWS Certificate, CSC Login Portal, Death Certificate बनवाना चाहते हैं, तथा इसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे इस लेख को पूरा पढ़ें।

UP Haisiyat Praman Patra

यूपी हैसियत प्रमाणपत्र – संक्षिप्त विवरण

प्रमाणपत्र का नामहैसियत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश
उद्देश्यसंपत्ति और उसके मालिक का विवरण प्रदान करना
लॉन्च किया गयाउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
प्रमाणपत्र जारीकर्ता विभागराज्य राजस्व विभाग

हैसियत प्रमाणपत्र क्या है?

हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारे में विवरण पर प्रकाश डालता है। ऐसे सर्टिफिकेट सरकारी कार्यों के दौरान अक्सर काम आते हैं। यदि संपत्ति का मालिक किसी निविदा या सरकारी सौदे में भाग लेना चाहता है, तो उसे कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा भवन या सड़क निर्माण के लिए परमिट लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

UP Haisiyat Praman Patra के पात्रता मापदंड क्या है?

उत्तरप्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ति मूल्य का दस्तावेजी प्रमाण चाहते हैं, वे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए शुल्क

UP Haisiyat Praman Patra के लिए शुल्क निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-

सेवाशुल्क
ऑनलाइन आवेदन₹100 + उपयोगकर्ता शुल्क
जन सेवा केन्द्र₹120
नागरिक पोर्टल ₹110

यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

उत्तरप्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदक के पास आवेदक का फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण (निवास प्रमाणपत्र), आधार कार्ड आदि होना चाहिए, इसके अलावा नीचे इमेज में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, इनका भी आपके पास होना जरूरी है।

UP Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • Property Value Certificate (हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश) के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को eDistrict.up.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार को इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, पोर्टल लॉगिन करने के लिए, आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा और फिर आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र लॉगिन
  • फिर आपको दी गई सेवाओं की सूची में से “हैसियत प्रमाणपत्र” का चयन करना होगा।
  • इसके बाद “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदक, उनकी संपत्ति और संपत्ति का सही विवरण प्रदान करना है।
UP Haisiyat Praman Patra Application
UP Haisiyat Praman Patra Application
  • अपने डैशबोर्ड पर “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य माध्यमों से भी भुगतान कर सकते हैं।

अब आपका उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 7 से 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाएं। एक व्यक्ति की हैसियत का मूल्यांकन “निजी मूल्यांकनकर्ता” के आधार पर किया जाता है जो आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित होता है।

हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई “हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश” के बारे में यह जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अधिक जानकारियों हेतु आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करें।

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  1. nice 💐

  2. hii

  3. ONLINE HAISIYAT KAB BANNA START HUA

  4. kya aap hamari bhumi ko bhi patta kar sakte hai

  5. Dharmendar

  6. 16.01,2023

  7. हैसियत प्रमाण पत्र में क्या मैं अपनी पत्नीकी सम्पत्य को दरसा सक्ता हूं

  8. Hasiyat pramad Patra banane me kul kitna kharch aata h

  9. haysat banana me kitna kitna time lagata ha up govt ka anushar

  10. kya usko yr lagana ka adhikar ha

  11. 41,45,1359 fashli file me laga hua ha to sdm steno or bhi objection laga raha ha ki property ki old no ki detail lagao ki apka naam kab aye

  12. Ramveer so harparsad

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  14. How we can download my solvency certificate from e district portal up

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  16. यह जानकारी देना बहुत अच्छा है. इस जानकारी से हम बिना भागदौड के अपने प्रमाण-पत्र बनवा सकते है.

  17. Agar jamin bandhan hai bank me to ban jayega

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