eDistrict.up.gov.in पर हैसियत प्रमाणपत्र (UP Haisiyat Praman Patra) के लिए आवेदन कैसे करें?
UP Haisiyat Praman Patra – eDistrict : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में edistrict.up.gov.in पर यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा इस पोर्टल के जरिए दी जा रही है।
ऐसे में जो नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य में अपना हैसियत प्रमाणपत्र, Birth Certificate, UP Caste Certificate Online, UP Domicile Certificate, UP Income Certificate, UP EWS Certificate, CSC Login Portal, Death Certificate बनवाना चाहते हैं, तथा इसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे इस लेख को पूरा पढ़ें।

यूपी हैसियत प्रमाणपत्र – संक्षिप्त विवरण
प्रमाणपत्र का नाम | हैसियत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | संपत्ति और उसके मालिक का विवरण प्रदान करना |
लॉन्च किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
प्रमाणपत्र जारीकर्ता विभाग | राज्य राजस्व विभाग |
हैसियत प्रमाणपत्र क्या है?
हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारे में विवरण पर प्रकाश डालता है। ऐसे सर्टिफिकेट सरकारी कार्यों के दौरान अक्सर काम आते हैं। यदि संपत्ति का मालिक किसी निविदा या सरकारी सौदे में भाग लेना चाहता है, तो उसे कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा भवन या सड़क निर्माण के लिए परमिट लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है।
UP Haisiyat Praman Patra के पात्रता मापदंड क्या है?
उत्तरप्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ति मूल्य का दस्तावेजी प्रमाण चाहते हैं, वे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए शुल्क
UP Haisiyat Praman Patra के लिए शुल्क निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-
सेवा | शुल्क |
ऑनलाइन आवेदन | ₹100 + उपयोगकर्ता शुल्क |
जन सेवा केन्द्र | ₹120 |
नागरिक पोर्टल | ₹110 |
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तरप्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदक के पास आवेदक का फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण (निवास प्रमाणपत्र), आधार कार्ड आदि होना चाहिए, इसके अलावा नीचे इमेज में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, इनका भी आपके पास होना जरूरी है।

UP Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- Property Value Certificate (हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश) के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को eDistrict.up.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार को इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, पोर्टल लॉगिन करने के लिए, आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा और फिर आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।

- फिर आपको दी गई सेवाओं की सूची में से “हैसियत प्रमाणपत्र” का चयन करना होगा।
- इसके बाद “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदक, उनकी संपत्ति और संपत्ति का सही विवरण प्रदान करना है।

- अपने डैशबोर्ड पर “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य माध्यमों से भी भुगतान कर सकते हैं।
अब आपका उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 7 से 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाएं। एक व्यक्ति की हैसियत का मूल्यांकन “निजी मूल्यांकनकर्ता” के आधार पर किया जाता है जो आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित होता है।
हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई “हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश” के बारे में यह जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अधिक जानकारियों हेतु आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करें।
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