यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

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हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता का प्रमाण देता है। यह प्रमाण पत्र सरकारी निविदाओं, ठेकों, बैंक ऋण, या अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों में आवश्यक होता है।

पहले यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इसे घर बैठे ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। इसके साथ ही, जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक विकल्प मौजूद है।

प्रमाणपत्र के लिए शुल्क

सेवाशुल्क
ऑनलाइन आवेदन₹100 + उपयोगकर्ता शुल्क
जन सेवा केन्द्र₹120
नागरिक पोर्टल₹110

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से)

उत्तर प्रदेश सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसे आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/) पर जाएं.
  • साइट पर "सिटीजन लॉगिन" विकल्प पर क्लिक करें.
Citizen Login
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें और अपने नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि की जानकारी भरें।
  • लॉगिन करने के बाद "आवेदन भरें" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद "हैसियत प्रमाण पत्र" सेवा को चुनें।
Haisiyat Certificate
  • यहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और संपत्ति की जानकारी भरनी होगी।
💡
पंजीकरण के बाद, आपको आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो आपका प्रारंभिक पासवर्ड होगा। इसे लॉगिन के दौरान उपयोग करें।

संपत्ति के सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें। इन दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • संपत्ति के दस्तावेज (भूमि के कागजात, घर की फोटो, बैंक स्टेटमेंट)
  • संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता (GAV) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। सिटीजन पोर्टल से आवेदन करने पर आपको ₹110 और जन सेवा केंद्र से आवेदन करने पर ₹120 का शुल्क देना होगा।

💡
आवेदन जमा करने के बाद एक पावती स्लिप मिलेगी, जिसे संभालकर रखें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका हैसियत प्रमाण पत्र 7-30 दिनों के भीतर जारी हो जाएगा। इसे आप पोर्टल पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (CSC केंद्र के माध्यम से)

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) से भी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  • सबसे पहले, अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाएं।
  • CSC केंद्र पर उपलब्ध हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • अपनी पहचान, निवास, और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आवेदन जमा करें। सभी संपत्तियों की तस्वीरें और बैंक विवरण भी आवश्यक होंगे।
  • CSC केंद्र पर आवेदन करते समय आपको ₹120 का शुल्क देना होगा।
  • CSC केंद्र के माध्यम से आपका आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद, आपका आवेदन स्थानीय तहसील कार्यालय में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको 30 दिनों के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। आप इसे जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण (बिजली का बिल, पानी का बिल आदि)
  • संपत्ति के दस्तावेज (जमीन का कागज, घर की फोटो आदि)
  • बैंक स्टेटमेंट (अगर बैंक बैलेंस दिखाना चाहते हैं)
  • संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित GAV प्रमाण पत्र (यदि निजी मूल्यांकन करवाया गया है)

हैसियत प्रमाण पत्र की विशेष बातें:

  • आवेदन के 7-30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक होती है।
  • संपत्ति के स्वामित्व में कोई बदलाव होने पर प्रमाण पत्र को पुनः बनवाना होगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुगम बना दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल है, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी इसे बनवा सकते हैं।

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