उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी

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ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आय प्रमाण पत्र के समान है जो केवल उन लोगों के लिए प्रदान किया जाता है जो एक विशेष सीमा के अंतर्गत आते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अन्य आरक्षणों के समान है, 10% कोटा उनके लिए आरक्षित है जिनके पास यह प्रमाण पत्र है। भारत में सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को उनके जाति के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी जो योग्य हैं वे अब आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

इसके लिए गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र – EWS Certificate, का होना बेहद ही जरूरी है। EWS Certificate की मदद से 10% आरक्षित कोटा का लाभ उन्हें मिल जाएगा। ऐसे में आज हम इस लेख की मदद से आपको बताएंगे कि UP EWS Certificate, कैसे बनवाएं।

संक्षिप्त विवरण

  • लाभार्थी : कम आय वाले सामान्य वर्ग (Gen Category) के नागरिक
  • आवेदन का मोड : ऑनलाइन/ऑफलाइन
  • लॉन्च किया गया : रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा
  • आरक्षण का प्रतिशत : 10%

EWS Certificate क्या है?

EWS सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी तथा 14 जनवरी 2019 को, गुजरात इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। सरकार में सिविल पदों और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना शुरू की गई है, इस आरक्षण का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जो सामान्य वर्ग से संबंधित है तथा इस आरक्षण के पात्र हैं।

EWS Certificate पहले से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जैसे OBC, SC, ST आदि के उम्मीदवारों के लिए नहीं है। यह आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

जरूरी दस्तावेज

नीचे उन दस्तावेज़ों की सूची है जो ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवश्यक हैं और ये दस्तावेज UP EWS Certificate बनवाने से पहले अपने पास जरूर रखें।

  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी / चुनाव कार्ड, आदि)
  • संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
  • शपथ पत्र/स्वघोषणा
  • आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पण कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
  • आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो
  • आवेदक के पास जमीन 5 एकड़ से कम हो
  • आवेदक सामान्य जाति (GEN) वर्ग का हो

आवेदन की प्रक्रिया

EWS के आवेदन विभिन्न भारतीय राज्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भरे जाते हैं, इसके लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

  • सबसे पहले UP EWS सर्टिफिकेट का प्रारूप डाउनलोड करें, या आप लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
  • डाउनलोड करने के बाद दिए गए सभी विवरण भरें।
  • अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
EWS Certificate UP Application Form
EWS Certificate UP Application Form
  • तहसील/ब्लॉक अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
  • कुछ ही दिन बाद आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा।

वैधता

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले प्रमाणपत्र की वैधता उस राज्य पर निर्भर करती है जहां से लाभार्थी आरक्षण के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा इसकी वैधता खत्म हो जाने के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो नया बनवाते समय अपनाई गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट की वैधता की बात करें तो यह 1 साल के लिए वैध है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

EWS का फूल फॉर्म क्या है?

EWS का फुल फॉर्म Economic Weaker Section है।

क्या OBC या अन्य जाति के उम्मीदवार क्या EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, क्योंकि EWS प्रमाणपत्र केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो केवल सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, और ओबीसी और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय पहचान प्रमाण, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्व-घोषणा, पासपोर्ट आकार का फोटो, संपत्ति / भूमि का प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।