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MPeDistrict Services Online Registration - ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन
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MPeDistrict Services Online Registration: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा किसी भी सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिये आप नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेबपेज खुल जायेगा, जहाँ पर आप जिस सेवा के लिये CSC रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं.
क्रमांक | विभाग | सेवा |
---|---|---|
1 | सामान्य प्रशासन | 6.1 क़ानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना |
2 | सामान्य प्रशासन | 6.2 क़ानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
3 | सामान्य प्रशासन | (6.3-A) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
4 | सामान्य प्रशासन | (6.3-B) अन्य पिछडे़ वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
5 | सामान्य प्रशासन | (6.3-C) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना |
6 | सामान्य प्रशासन | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के नागरिको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना |
7 | ऊर्जा | 1.1(A) शहरी क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है |
8 | ऊर्जा | 1.1(B) ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है |
9 | ऊर्जा | 1.1(C) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (कृषि एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है |
10 | ऊर्जा | 1.1(D) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (औद्योगिक हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है |
11 | ऊर्जा | (1.2) मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्न दाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना |
12 | ऊर्जा | 1.3(A) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन का मांग पत्र प्रदान करना |
13 | ऊर्जा | 1.3(B) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना |
14 | ऊर्जा | (1.5) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉं मॉंगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किए जाने के उपरांत भार वृद्धि करना |
15 | ऊर्जा | (1.6) निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जॉंच कराना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना |
16 | ऊर्जा | (1.7) स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण |
17 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 13.1(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स जारी करना |
18 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 13.1(C) बीज विक्रय लायसेन्स जारी करना |
19 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 13.2(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स का नवीनीकरण |
20 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 13.2(C) बीज विक्रय लायसेन्स का नवीनीकरण |
21 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 13.1(B) रासायनिक कीटनाशक विक्रय लायसेन्स जारी करना(नवीन संशोधित) |
22 | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | (12.5) आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन के संबंध में। |
23 | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 12.9 चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना |
24 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | (5.1) जहॉं तकनीकि रूप में साध्य हो वहॉं नवीन नल कनेक्शन प्रदान किया जाना |
25 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | (5.2) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र) |
26 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | (5.3) नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल का सुधार करने संबंधी निर्देश |
27 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | (5.4) पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना |
28 | पंचायत और ग्रामीण विकास | 16.3(अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहॉं तकनीकि रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना । |
29 | पंचायत और ग्रामीण विकास | 16.3(ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय करना । |
30 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | (18.1) जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन |
31 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | (18.2) मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन |
32 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | (18.3) जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति |
33 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | (18.4) मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति |
34 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.13 नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन |
35 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.14 निर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन |
36 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.19 पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/आयातकर्ता/पैककर्ता का पंजीयन के लिए आवेदन |
37 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.15 नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन |
38 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.16 विक्रेता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन |
39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.17 नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन |
40 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.18 सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन |
41 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.1 (क) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं) |
42 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.8 पेट्रोल , डीजल डिस्पेंसर पंप के पुनः सत्यापन के संबंध में |
43 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.9 फ्लो(प्रवाह) मीटर के पुनः सत्यापन के संबंध में |
44 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.10 ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का पुनः सत्यापन के संबंध में |
45 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.11 सी.एन.जी. / एल. पी. जी. डिस्पेंसर / पंप का पुनः सत्यापन के संबंध में |
46 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.12 स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन के संबंध में |
47 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.11 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति |
48 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.7 (क) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं) |
49 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.7 (ख) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए) |
50 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.2 पेट्रोल, डीजल डिस्पेंसर पंप के मूल मुद्रांकन के संबंध में |
51 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.12 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण |
52 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.3 फ्लो(प्रवाह) मीटर का मूल मुद्रांकन के संबंध में |
53 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.4 ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन के संबंध में |
54 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.5 सी.एन.जी. / एल. पी. जी. डिस्पेंसर / पंप का मूल मुद्रांकन के संबंध में |
55 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.6 स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन के संबंध में |
56 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 34.1 (ख) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए) |
57 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.13 केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति जारी करना |
58 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.17 विलायक,रेफिनेट एवं स्लाप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करना |
59 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.15 नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना |
60 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.14 केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना |
61 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.18 विलायक,रेफिनेट एवं स्लाप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना |
62 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9.16 नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना |