Income Certificate Bihar - बिहार में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें

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आय प्रमाणपत्र आजकल हर व्यक्ति के लिए बेहद ही जरूरी है। इस प्रमाणपत्र की मदद से यह पता चलता है कि उस व्यक्ति की मासिक / सालाना आय कितनी है। इसके अलावा कई सारी अन्य सरकारी विभागों द्वारा आय सत्यापित करने के लिए व्यक्ति से आय प्रमाणपत्र की मांग की जाती है।

बिहार में भी राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु नई-नई योजनाएं शुरू की जाती हैं, तथा इसके तहत गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन लोगों को आय प्रमाणपत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि Income Certificate Bihar कैसे बनवाएं। यह प्रमाण-पत्र बिहार के RTPS पोर्टल के जरिए बनाया जाता है.

Bihar Income Certificate की जरूरत क्यों पड़ती है?

बिहार में आय प्रमाण पत्र निम्नलिखित कारणों के लिए जारी किया जाता है-

  • विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए।
  • पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए।
  • अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • ओबीसी / ईबीसी / एससी / एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए।

जरूरी दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-

  • एड्रेस प्रूफ
  • आयु प्रमाण
  • सरकारी पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन” अनुभाग के तहत “आय प्रमाणपत्र का निर्गमन” विकल्प पर क्लिक करें।
Income Certificate Bihar
  • इसके बाद अपने आय प्रमाणपत्र का स्तर चुनें
  • इसके बाद आप अपने आय प्रमाणपत्र के फॉर्म को भलीभांति भरकर सबमिट कर दें।
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट एप्लिकेशन आईडी प्राप्त होगी।

इसके साथ ही आप इस आईडी की मदद से Bihar Income Certificate Status Check भी कर सकते हैं।

बिहार आय प्रमाणपत्र ऑफलाइन तरीके से कैसे प्राप्त करें?

बिहार आय प्रमाणपत्र ऑफलाइन तरीके से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-

  • अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पहुंचे
  • आवेदक को अपने क्षेत्र में सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करना होगा।
  • नजदीकी तहसील या CSC केंद्र से आय प्रमाणपत्र का फॉर्म प्राप्त करें।
  • अब आवेदक को आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।
  • एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।
  • जरूरी दस्तावेज सलंग्न करने के बाद आवेदक अब संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

बिहार में आय प्रमाणपत्र की वैधता कितनी होती है?

बिहार में आय प्रमाण पत्र की वैधता इसके जारी होने की तारीख से छह महीने तक होती है।

बिहार में आय प्रमाणपत्र कितने दिनों में बनकर आ जाता है?

बिहार में आय प्रमाणपत्र को बनने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग जाता है।

बिहार में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

बिहार में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ है।