RTPS Bihar - जाति, आय, आवास ऑनलाइन आवेदन

RTPS Bihar, बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई, एक ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा है. अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, और आपको अपने कई सारे जरूरी कार्यों के लिए काफी सारे प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाना चाहते हैं, तो आप RTPS के Service Online Bihar पोर्टल की मदद से आसानी से बना सकते हैं.

प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

आपको बता दें, कि बिहार राज्य में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र जैसे- आय, जाति, निवास, आचरण, EWS प्रमाण-पत्र को अब RTPS के अंतर्गत आने वाले Service Online Bihar पोर्टल - https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर बनाया जाएगा, इसे पहले इन्हें https://rtps.bihar.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता था.

आवासीय (निवास) प्रमाण-पत्र का निर्गमन

जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन

नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र का निर्गमन (केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ)

EWS के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

श्रम संसाधन विभाग

गृह विभाग

प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • वहाँ सबसे ऊपर ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
RTPS Bihar
  • अब आपके सामने निम्नलिखित प्रकार की सेवाओं का मेनू प्रदर्शित होगा:
    • लोक सेवाएँ
    • अन्य सेवाएँ
    • बाह्य सेवाएँ
  • अब आप अपने सुविधानुसार प्रमाण पत्र का स्तर चुनकर अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर या जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट - https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाकर “नागरिक” अनुभाग पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे विकल्प आएंगे।

Aplication Status
  • ऊपर दिए गए विकल्पों में “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन की स्थिति पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा।
RTPS 2
  • यहाँ आप मांगी गई जानकारियों को भरकर आवेदन के स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

Certificate Download

RTPS Bihar Portal पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें.
  • अब होमपेज पर मौजूद नागरिक अनुभाग में मौजूद विकल्प सर्टिफिकेट डाउनलोड करें पर क्लिक करें.
  • अब नए पेज पर Application Ref. Number, Applicant Name और कैप्चा दर्ज करके डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दें.

जाति प्रमाणपत्र बिहार

बिहार सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला जाति प्रमाणपत्र दरअसल एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी उम्मीदवार की जाति का सर्टिफिकेट होता है। इसकी मदद से उस उम्मीदवार को राज्य में आरक्षण संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

ऐसे में बिहार राज्य भर में जो भी लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, वे अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए बिहार आरटीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

बिहार आरटीपीएस से जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होगी, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड
  • पते का प्रमाण पत्र: पते के प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय प्रमाण पत्र ,किराया पर्ची या बिजली बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं ।
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी: जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आवश्यक नहीं।

बिहार में जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

बिहार में जाति प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनवाया जाता है-

  • स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए।
  • आरक्षित श्रेणियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए।
  • सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए।
  • आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • नागरिकों को आवास स्थल आवंटित करना।
  • चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने के लिए।

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  • इसके बाद आप होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन दें, अनुभाग में सामान्य प्रशासन विभाग में जाति प्रमाण-पत्र पर क्लिक करें.
Caste Certificate Online
  • इसके बाद नए पेज पर आवेदक को यह चुनना होगा कि वह अपना जाति प्रमाणपत्र कहाँ से प्राप्त करना चाहता है। आसान भाषा में कहें तो आप अपने प्रमाण-पत्र का स्तर चुनें.
  • इसके बाद आवेदक के सामने एक एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देता है। आवेदक को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन संख्या का उल्लेख होता है। आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस नंबर को नोट करना होगा।
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इसके बाद अगर आप चाहें तो Caste Certificate Bihar Application Status भी एक्नॉलेजमेंट नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं।

जाति प्रमाणपत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा, वहां से आप कुछ शुल्क देकर बिहार में जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद अपने नजदीकी तहसील से इस प्रमाणपत्र को बनवा सकते हैं।

आय प्रमाणपत्र बिहार

बिहार राज्य के निवासियों हेतु बिहार राज्य सरकार आय प्रमाण पत्र जारी करती है, जो सभी स्रोतों से किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का एक सर्टिफिकेट होता है। आय प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और यह विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए बेहद ही आवश्यक है। RTPS पोर्टल – rtps.bihar.gov.in के जरिए बिहार राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

Bihar में Income Certificate की जरूरत क्यों पड़ती है?

बिहार में आय प्रमाण पत्र निम्नलिखित कारणों के लिए जारी किया जाता है-

  • विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए।
  • पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए।
  • अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • ओबीसी / ईबीसी / एससी / एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए।

आवश्यक दस्तावेज़

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान पत्र: (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र: (राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, या टेलीफोन बिल)
  • आय का प्रमाण: (स्व-घोषणा पत्र या अन्य दस्तावेज़)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन” अनुभाग के तहत “आय प्रमाणपत्र का निर्गमन” विकल्प पर क्लिक करें।
Income Certificate Bihar
  • इसके बाद अपने आय प्रमाणपत्र का स्तर चुनें
  • इसके बाद आप अपने आय प्रमाणपत्र के फॉर्म को भलीभांति भरकर सबमिट कर दें।
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट एप्लिकेशन आईडी प्राप्त होगी।

इसके साथ ही आप इस आईडी की मदद से आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

निवास प्रमाणपत्र बिहार

निवास प्रमाण पत्र राज्य के नागरिको के वहाँ के स्थायी निवासी होने का प्रमाण होता है। पानी और बिजली के कनेक्शन लेने के लिए, निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है, सरकारी नौकरियों के लिए भी प्राधिकरण उम्मीदवार के निवास प्रमाण पत्र की मांग करता है। बिहार आरटीपीएस सेवा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु सभी नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है।

बिहार में निवास प्रमाणपत्र की जरूरत क्यों पड़ती है?

इसका उपयोग शिक्षण संस्थानों और बिहार सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी सेवाओं में कोटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बिहार का कोई छात्र छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए भी बिहार मूल निवास प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है।

जरूरी दस्तावेज

बिहार में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-

  • निवास प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म
  • पहचान प्रमाण (Aadhaar Card, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि)
  • निवास का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, आदि)
  • जन्म प्रमाण पत्र की एक कॉपी
  • आवेदक के पास बिहार में जमीन होने का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में मौजूद “सामान्य प्रशाशन विभाग” पर क्लिक करें।
  • अब आप आवास प्रमाण-पत्र के ऊपर क्लिक कर लें.
प्रमाण-पत्र का स्तर
  • यहां आवेदक को यह चुनना होगा कि वह अपना प्रमाणपत्र कहाँ प्राप्त करना चाहता है, आसान भाषा में कहें, तो आप अपने प्रमाणपत्र का स्तर चुनें.
  • आप उसपर क्लिक कर दें, इसके बाद आपके सामने आवदेन फॉर्म खुल जाएगा.

RTPS Bihar पोर्टल के उद्देश्य क्या है?

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत राज्य श्रेणी का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। RTPS बिहार, भी इस परियोजना के तहत लांच किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसाय को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवा प्रदान करना है।

ऐसे में अब बिहार राज्य के निवासियों को घर बैठे प्रमाणपत्रों और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ, इस पोर्टल के जरिए मिल सकेगा, इसके लिए राज्य के निवासी घर बैठे अपने कम्प्यूटर या स्मार्टफोन की मदद से इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप इन सभी सेवाओं के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर भी विजिट कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन और लॉग इन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप आधिकारिक पोर्टल - https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें.
  • इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा, अब आप यहाँ दाहिनी तरफ नागरिक अनुभाग में मौजूद खुद का पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर दें.
  • अब आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहाँ आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर सकते हैं.
  • इसके अलावा अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए विकल्प Sign up for MeriPehchan के विकल्प पर क्लिक कर दें.
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, जहां आप मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.
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उपरोक्त सभी जानकारियों को भलीभांति दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए, रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर दें, इस तरह से आपकी RTPS बिहार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी.