ग्राम प्रधान के खिलाफ ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं?

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भारतवर्ष  ने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने और नागरिकों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया था, इसके तहत हर भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी संस्था से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है।

नीचे मैं आपको अपने ग्राम प्रधान के  कार्यों की जाँच करने हेतु आरटीआई कैसे लगाएं? के बारें में विस्तार से बताने वाला हूँ, जिससे की आप अपने आप से ही ग्राम प्रधान के कार्यों की जाँच कर सकते हैं.

ग्राम प्रधान के खिलाफ ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं?

इसके लिए आपको हमारे द्वारा नीचे बताए गए चरणों का पालन करना होगा, जो कि निम्नलिखित है -

  • सबसे पहले आरटीआई (RTI) की आधिकारिक वेबसाइट (https://rtionline.gov.in/) पर जाएं।
  • इसके बाद आपके समाने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यु बार में लिखित "Submit Request" पर क्लिक करना होगा.
click Submit Request
  • ऐसा करते ही आपके सामने "GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL" सूचना आ जाएगी, जिसमें RTI लगाने से सम्बंधित सारी जानकारी प्रदान की रही होगी, उसमें आपको नीचे की तरफ चेक बॉक्स पर टिक करते हुए "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा.

Online RTI Request Form आ जाएगा.

  • क्लिक करते ही आपके सामने RTI Request Form आ जाएगा, उसमें आपको Select Ministry/Department/Apex body में “Ministry of Panchayati Raj” का चयन करना होगा, इसके बाद आपको अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, लिंग, पता, पिन कोड, शैक्षणिक योग्यता, इत्यादि.
Online RTI Request Form
  • इसके बाद नीचे आपको " Text for RTI Request application" से सम्बंधित एक बॉक्स प्रदान किया गया रहता है, उसमें आपको अपनी समस्या को लिखनी होगी, और यदि इससे संबधित किसी प्रकार का दस्तावेज है तो उसे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड करना होगा.
Text for RTI Request application
  • फिर कैप्चा को दर्ज करके नीचे दिए हुए "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा. फिर आपके समाने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आपको उसके तहत 10 रुपये का चालान करना होगा. ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपको उसे नोट कर लेना होगा.
💡
आरटीआई (RTI) लिखते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज को अपलोड ना करें. (केवल बीपीएल कार्ड को छोड़कर).
पीडीएफ फ़ाइल का नाम 12 अक्षर से कम नहीं का होना चाहिए और इसमें कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए।
आरटीआई (RTI) करने के लिए आपको 10 रुपये का चालान देय होता है, इसे आप ऑनलाइन दे सकते हैं.

ऑनलाइन किए हुए आरटीआई (RTI) का स्टेटस कैसे देखें?

अगर आपने अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई (RTI) कर दिया है और आप उसका स्टेटस को देखना चाहते हैं हमारे द्वारा बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं -

  • सर्वप्रथम आपको  आरटीआई (RTI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • फिर उसके बाद आपको उपर दिए गए मेन्यु बार में "View Status" पर क्लिक करना होगा.
click view status
  • ऐसा करते ही आपके समक्ष "Online RTI Status Form" खुल जाएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडीऔर कैप्चा को दर्ज करके "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा.
Online RTI Status Form
  • ऐसा करते ही आपके समय स्टेटस आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं.